बालिका की हत्या पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त

wardha वर्धा, 17 जुलाई 2026
बालिका की निर्मम हत्या के मामले ने अब राज्य स्तर पर भी गंभीरता से तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस जघन्य घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए अपनी दो सदस्यीय टीम को वर्धा भेजा। आयोग ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपी को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
आयोग की सदस्य गीतांजली बालाजी बुटी और प्रवीण संजाबराव भुजाडे ने वर्धा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बाल कल्याण समिति तथा बाल न्याय मंडल के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और जांच की प्रगति का जायजा लिया।

समीक्षा के दौरान आयोग ने इस अपराध को अत्यंत गंभीर बताते हुए आरोपी के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने तथा भारतीय न्याय संहिता-2023, पॉक्सो अधिनियम-2012 और बाल न्याय अधिनियम-2015 के तहत आरोपी को कठोरतम दंड सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आयोग ने घटना रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर

आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिलेभर के स्कूलों में ‘अच्छा स्पर्श-बुरा स्पर्श’ विषय पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बच्चों को यह भी सिखाने पर बल दिया गया कि घर में माता-पिता या अन्य परिजन नहीं होने पर अजनबियों से कैसे सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा कैसे करें।

आयोग ने शिक्षा से वंचित एवं स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने, 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विधि संघर्षग्रस्त एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा गांव स्तर की बाल संरक्षण समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

आयोग का संदेश—बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्पष्ट किया कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग ने भरोसा दिलाया कि रोठा बालिका हत्याकांड के आरोपी को कानून के तहत कठोर से कठोर सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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