- कंटेनर आड़ा खड़ा कर चालक फरार,
- wardha वर्धा, 10 जुलाई 2026
- चालान काटे जाने से नाराज एक कंटेनर चालक ने समृद्धि महामार्ग पर ऐसा हंगामा किया कि कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था चरमरा गई। आरटीओ की कार्रवाई से भड़के चालक ने अपना कंटेनर महामार्ग के बीचोंबीच आड़ा खड़ा कर दिया और चाबी लेकर मौके से फरार हो गया। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे वृद्धों, बच्चों और अन्य यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में सावंगी मेघे पुलिस ने चालक राजुलाल बलाई के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
नो-पार्किंग में खड़ा था कंटेनर
समृद्धि महामार्ग वर्धा परिसर में आरटीओ अधिकारी वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रहा था। इसी दौरान नागपुर से पुणे की ओर जा रहा कंटेनर क्रमांक HR 55 BA 8544 नो-पार्किंग जोन में खड़ा मिला। अधिकारियों ने चालक राजुलाल बलाई को वाहन हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने वाहन हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने कंटेनर के दस्तावेजों की जांच की। चालक के पास वैध नेशनल परमिट पाया गया। लेकिन जब अधिकारियों ने टैक्स इनवॉइस की मांग की तो नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया।
महाराष्ट्र में ही माल की सप्लाई, परमिट का उल्लंघन
जांच में सामने आया कि चालक ने महाराष्ट्र से ही माल उठाया था और उसे महाराष्ट्र में ही दूसरी जगह पहुंचाने जा रहा था। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदीप मुखे के अनुसार, नेशनल परमिट के तहत मालवाहक वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का परिवहन करने की अनुमति होती है। एक ही राज्य के भीतर माल की ढुलाई करना परमिट की शर्तों का उल्लंघन यानी ‘ब्रीच ऑफ परमिट’ माना जाता है।
इसी आधार पर आरटीओ अधिकारियों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा। कार्रवाई से नाराज राजुलाल बलाई ने अपना आपा खो दिया और कंटेनर को महामार्ग के बीचोंबीच आड़ा खड़ा कर दिया। इसके बाद वह वाहन की चाबी लेकर मौके से फरार हो गया।
महामार्ग पर वाहनों की लंबी कतार
कंटेनर बीच सड़क पर खड़ा होने के कारण कुछ ही देर में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही जाम महामार्ग पुलिस उपनिरीक्षक सरिता यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने तत्काल चालक की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस टीम ने चालक राजुलाल बलाई को तलाशकर घटनास्थल पर वापस लाया। इसके बाद सावंगी मेघे थानेदार विनोद गिरी, पुलिस उपनिरीक्षक मनोज टिपले और श्याम सलामे की टीम की मदद से कंटेनर को सड़क से हटाया गया। काफी मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था सुचारु की गई। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक राजुलाल बलाई के खिलाफ BNS की धारा 110, 121 (1), 126 (2), 132, 221, 285 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग कानून की धारा 8(ब) के तहत मामला दर्ज किया है।
