फर्जी रेलवे सतर्कता अधिकारी को पकड़ा

Mumbai मुंबई 25 जनवरी
मध्य रेल सतर्कता दल ने फर्जी रेल अधिकारी को गिरफ्तार किया हैं। जो रेलवे बोर्ड सतर्कता निरीक्षक बनकर एक रेलवे कर्मचारी से पैसे की मांग कर रहा था।

रेलवे कर्मचारी की सूचना और शिकायत के आधार पर, मध्य रेल सतर्कता दल ने कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक अभियान चलाया और जाल बिछाया।

अभियोजन के दौरान, सतर्कता दल ने हरीश कांबले को शिकायतकर्ता से ₹20,000/- लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी, हरीश कांबले ने रेलवे बोर्ड सतर्कता निरीक्षक बनकर शिकायतकर्ता से मुंबई के डीआरएम कार्यालय से बकाया भुगतान पास कराने के बहाने ₹20,000/- की मांग की थी।

इससे पहले, आरोपी हरीश कांबले ने शिकायतकर्ता से कथित तौर पर ₹60,000/- की रिश्वत ली थी, जिसका भुगतान ऑनलाइन किया गया था, लेकिन धन हस्तांतरण कभी नहीं हुआ। आरोपी ने बकाया राशि के शीघ्र भुगतान का प्रस्ताव देकर फिर से शिकायतकर्ता से संपर्क किया।

गड़बड़ी का संदेह होने पर, शिकायतकर्ता ने सतर्कता विभाग से संपर्क किया और तदनुसार एक ऑपरेशन की योजना बनाई गई। हरीश कांबले को ₹20,000/- की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और आगे की कार्यवाही के लिए जीआरपी कल्याण को सौंप दिया गया।

भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 (बीएनएस) की धारा 318(2) और 319(2) के तहत धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। यह अपराध धारा 318(2) के तहत जुर्माने और 3 वर्ष तक के कारावास तथा धारा 319(2) के तहत 5 वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडनीय है। मध्य रेल भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और रेलवे कर्मचारियों और जनता से सतर्क रहने तथा ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि की सूचना उचित अधिकारियों को देने का आग्रह करता है।

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