दो दुकानदारों के क्यों पड़ गया छापा देखिए

wardha आर्वी 13 जनवरी
महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की बिक्री के उद्देश्य से उसे पास में रखने के मामले में आर्वी पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई दिनांक 12 जनवरी 2026 को की गई।

पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में पियुष विनायक टाकले (27) और विनायक गुलाबराव टाकले (58) शामिल हैं। दोनों आरोपी रोहणा, तहसील आर्वी, जिला व के निवासी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 55,600 मूल्य का नायलॉन मांजा जब्त किया है। इस प्रकरण में आर्वी पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार नायलॉन मांजा के उपयोग और बिक्री पर सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू हैं। आदेश के तहत नायलॉन मांजा से पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आरोपी नाबालिग होता है, तो जुर्माना उसके अभिभावकों से वसूला जाएगा। वहीं नायलॉन मांजा की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर 2,50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

  जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दंड की वसूली जमीन राजस्व वसूली प्रक्रिया  के तहत की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित नायलॉन मांजा का उपयोग या बिक्री न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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