Wardha वर्धा 12 जनवरी
नायलॉन मांझा पर सख्ती: मुंबई हाईकोर्ट का कड़ा निर्देशवर्धा। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नायलॉन मांझा के उपयोग पर स्वतः संज्ञान लेते हुए (एसएमपीएल नंबर 01/2021) सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में कोर्ट ने अत्यंत कठोर रुख अपनाते हुए प्रतिबंधित नायलॉन मांझा की बिक्री, भंडारण या उपयोग पर भारी जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।न्यायालय के स्पष्ट निर्देशानुसार, नायलॉन मांझा से जुड़े उल्लंघनों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विक्रेताओं पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि उपयोगकर्ताओं से 25,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। नाबालिगों के मामले में उनके माता-पिता पर ही यह जुर्माना लगाया जाएगा।कार्रवाई का ब्योरा इस प्रकार है:विक्रेताओं पर दंड: दुकानदारों को नायलॉन मांझा बेचते पकड़े जाने पर मौके पर ही 2.5 लाख रुपये का जुर्माना।उपयोगकर्ताओं पर दंड: पतंग उड़ाते हुए नायलॉन मांझा उपयोग करने पर 25,000 रुपये का तत्काल जुर्माना।नाबालिगों का मामला: बच्चे के उपयोग पर अभिभावकों से 25,000 रुपये वसूलगी।बकाया वसूली: जुर्माना न चुकाने पर भू-राजस्व अधिनियम के तहत जबरन वसूली।स्वतंत्र दंड: हर उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माना।आपराधिक कार्रवाई: जुर्माने के साथ ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।न्यायालय ने नागरिकों से अपील की है कि पर्यावरण अनुकूल सूती धागे (सादा मांझा) का ही उपयोग करें। नायलॉन मांझा की बिक्री या उपयोग दिखने पर तुरंत 112 या 8888338354 पर शिकायत दर्ज कराएं।
