3 लाख का गुटखा जब्त

  • 7 लोगों पर केस दर्ज
  • आर्वी , पुलगांव में केस दर्ज
  • अन्न व औषधि विभाग की कारवाई

Wardha वर्धा, 12 अगस्त
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार ने सुपारी, तंबाखु, स्वीट सुपारी व पान मसाले के भंडारण, निर्माण, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसी पृष्ठभूमि में वर्धा जिले के हिंगणघाट में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जून माह में विशेष कार्रवाई करते हुए ₹2,87,533 मूल्य के सुपारी, तंबाकू व पान मसाले का जखीरा जब्त किया। इस संबंध में सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलगांव और आर्वी में गुप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें दो प्रकरणों में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं, अन्य तीन प्रकरणों में प्रतिबंधित खाद्य सामग्री की बिक्री, भंडारण एवं ढुलाई करने वाले तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

इन पांच प्रकरणों में कुल सात व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई और लगभग 200 किलो प्रतिबंधित सामग्री के साथ ₹2,87,533 का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त टोपले के मार्गदर्शन में अन्न सुरक्षा अधिकारी रविराज धाबर्डे एवं अन्न सुरक्षा अधिकारी मानवतकर ने की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!