दूध के धंधे की आड़ में मयखाना

  • आरोपी साटोड़ा गांव का रहने वाला
  • बाइक सहित सवा लाख का माल
  • यवतमाल के बार मलिक पर भी केस
  • अपराध शाखा टीम की कार्रवाई

Wardha वर्धा 10 अगस्त
शराब का धंधा करने और अवैध शराब छुपाने के लिए शराब विक्रेता अनेक पेंतेरे आजमाते हैं । पुलिस ने ऐसे ही एक पैतरे बाज शराब विक्रेता को उस समय धर दबोचा जब वह दूध की केतली में शराब छुपा कर ले जा रहा था।


मामला इस प्रकार है की 09/09/2024 को स्थानीय अपराध शाखा की टीम पुलिस स्टेशन देवली क्षेत्र में अवैध धंधों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान, गुप्त सूचना के आधार पर देवली में कलंब से वर्धा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाल बिछाकर एक काले रंग की मोटरसाइकिल नंबर MH-32/L-3763 पर शराबबंदी कानून के तहत प्रो.रेड कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई के दौरान आरोपी प्रशांत रामेश्वर कोम्बे, उम्र 42 वर्ष, निवासी साठोडा, तहसील और जिला वर्धा, उक्त मोटरसाइकिल के दोनों तरफ दूध वितरण के लिए उपयोग किए जा रहे कैनों में विदेशी शराब का माल छुपाकर उसे अवैध रूप से बेचने के उद्देश्य से ले जाते हुए पाया गया।

आरोपी ने बताया कि उसने यह शराब कलंब जिला यवतमाल के बस स्टॉप के पास स्थित मनीष जैयसवाल के एम.पी. वाइन शॉप से अवैध रूप से खरीदी थी। मौके पर ही जब्ती और पंचनामा की कार्रवाई कर, आरोपी प्रशांत कोम्बे के पास से निम्नलिखित माल जब्त किया गया।


आरोपी के पास से एक काले रंग की मोटरसाइकिल नंबर MH-32/L-3763, कीमत 80,000 रु., कैन में छिपाकर रखी 375 एम.एल. की 24 सीलबंद विदेशी शराब की बोतलें, कीमत 16,800 रु. और 2 लीटर की 7 सीलबंद बंपर बोतलें, कीमत 24,500 रु और इसके अलावा दूध वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले दो जर्मनी कैन, कीमत 8,000 रु.

कुल मिलाकर 1,29,300 रु. का सामान जब्त किया गया है । आरोपी प्रशांत रामेश्वर कोम्बे और कलंब जिला यवतमाल निवासी मनीष जैयसवाल के एम.पी. वाइन शॉप के संचालक/मालिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन देवली में शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. सागर कवड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा, जिला वर्धा के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी के निर्देशानुसार, पुलिस उपनिरीक्षक अमोल लगड, पुलिस अधिकारी मनोज धात्रक, अरविंद येनुरकर, अभिषेक नाइक, विनोद कापसे और मुकेश ढोके द्वारा की गई।

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