आर्वी नगर परिषद को मिली फोकट की जमीन

  • राजस्व मंत्री बावनकुले की घोषणा
  • आर्वी में उत्साह का माहौल

Wardha वर्धा, 23 सितंबर 2026
वर्धा जिले के आर्वी में व्यावसायिक संकुल के लिए 6240.30 वर्ग मीटर सरकारी जमीन निःशुल्क देने की मंजूरी शासन ने दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के प्रस्ताव पर लिया गया है।

मौजा आर्वी की नजूल शीट क्र. 4, भूखंड क्र. 3/6/1 में स्थित कुल 6240.30 वर्ग मीटर जमीन आर्वी नगर परिषद के मुख्याधिकारी को “व्यापारी संकुल निर्माण” के प्रयोजन के लिए निःशुल्क प्रदान की गई है। यह जमीन नगर परिषद को ‘भोगवटादार वर्ग-2’ के अधिकार से ग्रहण करनी होगी। जमीन का कब्जा मिलने के बाद तीन वर्षों के भीतर अनुमोदित प्रयोजन के लिए निर्माण कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा तथा नियमों के अनुसार आवश्यक परवाने और विकास नियंत्रण नियमों का पालन करना होगा।

जमीन के हस्तांतरण पर शासन ने कुछ अहम शर्तें भी रखी हैं। शासन की पूर्वअनुमति के बिना यह जमीन या उसका कोई भाग बिक्री, दान, गिरवी, पट्टे पर देने या निजी–सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा; न ही किसी प्रकार का वित्तीय लेनदेन या हिस्सेदारी-विभाजन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित प्रयोजन के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए जमीन का उपयोग वर्जित रहेगा और प्रस्तावित विकास कार्य से आस-पास के खातेदारों की राह में कोई बाधा न आए, इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी।

किसी भी शर्त उल्लंघन की स्थिति में शासन को जमीन पुनः शासनजमा करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा, “स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को सशक्त करना और नगरों में आर्थिक प्रयासों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्रमुख नीति है। आर्वी नगरवाशियों को सुविधासंपन्न और आधुनिक व्यापारी संकुल मिल सके तथा नगर परिषद की आय में स्थायी वृद्धि हो, इसलिए यह जमीन निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

इस परियोजना से स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायियों को रोजगार व व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!