wardha वर्धा, 9 सितंबर 2026
स्थानीय अपराध शाखा, वर्धा की टीम ने हिंगणघाट में कार्रवाई करते हुए 1 किलो 83 ग्राम गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान साहिल उर्फ नायडु सतीश माणिके (24), निवासी भीमनगर वार्ड, हिंगणघाट के रूप में हुई है। उसके पास से गांजा, एक मोपेड और सैमसंग कंपनी का मोबाइल सहित कुल 1 लाख 64 हजार 150 रुपए का माल जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर को पुलिस नायक रवि पुरोहित को मुखबिर से सूचना मिली कि भीमनगर वार्ड निवासी साहिल उर्फ नायडु माणिके नागपुर से गांजा लेकर सुजुकी बर्गमैन मोपेड क्रमांक एमएच-32-एडब्ल्यू-7442 से राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 के रास्ते हिंगणघाट की ओर आने वाला है।
सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई के लिए टीम रवाना हुई। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 के सर्विस रोड पर होटल रायगढ़ के सामने जाल बिछाया।
शाम करीब 5।14 बजे मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक मोपेड जाम-नागपुर की दिशा से आती दिखाई दी। पुलिस ने मोपेड को रोककर चालक से पूछताछ की। उसकी पहचान साहिल उर्फ नायडु सतीश माणिके के रूप में हुई।
पुलिस ने आरोपी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी की शर्ट के अंदर एक पारदर्शी प्लास्टिक थैली दिखाई दी। थैली की जांच करने पर उसमें हरे-काले रंग के पत्ते, फूल, डंठल, कलियां और बीज वाला पदार्थ मिला। तेज गंध वाले इस पदार्थ को पुलिस और पंचों ने गांजा होने की पुष्टि की। फॉरेंसिक टीम की सहायक रासायनिक विश्लेषक प्राची चाफले ने भी जांच के बाद पदार्थ को गांजा यानी कैनाबिस बताया।
पुलिस ने गांजे का वजन कराया। आरोपी के पास से कुल 1 किलो 83 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 54 हजार 150 रुपए, बरामद हुआ। इसके अलावा 1 लाख रुपए कीमत की सुजुकी बर्गमैन मोपेड और 10 हजार रुपए कीमत का सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया। जब्त माल की कुल कीमत 1 लाख 64 हजार 150 रुपए बताई गई है।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि गांजा उसका ही है और वह गांजा छोटे स्तर पर बेचने का कारोबार करता है। उसने यह गांजा नागपुर के बड़ा ताजबाग, आदर्श नगर निवासी शेख अलीम शेख रमजान से खरीदने की जानकारी दी। पुलिस ने शेख अलीम को भी मामले में आरोपी बनाया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के आपसी मिलीभगत से गांजे की तस्करी और बिक्री करने की बात सामने आई है। इस मामले में साहिल उर्फ नायडु सतीश माणिके और शेख अलीम शेख रमजान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(क), 20(ब), 29 तथा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच हिंगणघाट पुलिस कर रही है।
