Wardha वर्धा, 14 अक्टूबर 2026
पुलगांव के महावीर चौक स्थित बदनोरे सराफा दुकान में सोने के आभूषण खरीदने के बहाने आए दो युवकों ने 25 हजार 800 रुपये के आभूषण चुराने का प्रयास किया. एक युवक आभूषणों से भरी डिब्बी लेकर भागने लगा, जबकि उसका साथी दुकान में ही बैठा रहा. दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने भाग रहे युवक को पकड़ लिया. इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, गांधी चौक, पुलगांव निवासी प्रवीण अरुणकुमार बदनोर (60) की महावीर चौक, नाचनगांव रोड पर बदनोरे सराफा नाम से दुकान है. 13 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 7.30 बजे वे दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान दो युवक सोने के आभूषण खरीदने के लिए दुकान में आए.
दोनों ने पहले सोने की कान की रिंग दिखाने को कहा. दुकानदार ने उन्हें 1 ग्राम 550 मिली वजन की रिंग दिखाई, जिसकी कीमत 23 हजार 900 रुपये बताई. इसके बाद युवकों ने सोने की नाक की बेसर पसंद की. उसका वजन 0.0120 मिलीग्राम और कीमत 1,900 रुपये बताई गई. दोनों आभूषणों की कुल कीमत 25 हजार 800 रुपये थी.
आभूषण पसंद करने के बाद युवकों ने उन्हें पैक करने को कहा. दुकानदार ने दोनों आभूषण एक डिब्बी में रखकर काउंटर पर रख दिए और भुगतान मांगा. इस पर युवकों ने मोबाइल से पैसे भेजने की बात कही. उनमें से एक युवक फोन पर बात करने के लिए दुकान से बाहर गया और कुछ देर बाद लौटकर भुगतान हो जाने की बात कहने लगा. उसने दुकानदार से स्कैनर दिखाने को कहा.
दुकानदार भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दराज से पर्स निकाल रहे थे, तभी एक युवक काउंटर पर रखी आभूषणों की डिब्बी लेकर भाग गया. उसका साथी दुकान में ही बैठा रहा. दुकानदार ने उससे भागे हुए युवक के बारे में पूछा तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया.
दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने भाग रहे युवक का पीछा कर उसे पकड़ लिया और दुकान पर ले आए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया.
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान रोहितसिंह जुगनुसिंह बावरी (19) और रोहित उर्फ आदित्य सावले (20), दोनों निवासी सद्गुरुनगर, नई बस्ती, बडनेरा, जिला अमरावती के रूप में बताई गई है. तलाशी के दौरान रोहित दिनेश सावले के पास से कथित तौर पर चुराई गई आभूषणों की डिब्बी बरामद हुई. उसमें सोने की कान की रिंग और नाक की बेसर मिलीं. पुलिस ने दोनों आभूषणों को पंचों की मौजूदगी में जब्त किया.
इस मामले में पुलगांव पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 866/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच पुलिस कर रही है. घटनास्थल का निरीक्षण उपविभागीय पुलिस अधिकारी वंदना कारखोले ने किया.
