- खाद्य विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा मार्गदर्शन सत्र
- चिकित्सा जांच और व्यक्तिगत स्वच्छता:
Wardha वर्धा 10 जून: वर्धा स्टेशन के वीआईपी कक्ष में खाद्य विक्रेताओं के लिए व्यापक मार्गदर्शन सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश एम. ठवकर की अगुवाई में आयोजित इस सत्र में 25 खाद्य विक्रेताओं के साथ-साथ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्री मनोज साठवने, वर्धा के स्टेशन प्रबंधक और विभिन्न रेल कर्मचारियों ने भाग लिया।
सत्र का मुख्य उद्देश्य खाद्य विक्रेताओं को आवश्यक खाद्य सुरक्षा अभ्यास सिखाना था, जिससे यात्रियों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो सके। दिए गए मुख्य दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
दैनिक सफाई और रखरखाव: विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने स्टॉल को प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ करें और इन गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड रखें।
चिकित्सा जांच और व्यक्तिगत स्वच्छता: रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमित चिकित्सा जांच अनिवार्य है। विक्रेताओं को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, जिसमें साफ नाखून, शेविंग, वर्दी की सफाई और हेड कैप और हाथ के दस्ताने का उपयोग शामिल है।
अपशिष्ट प्रबंधन: विक्रेताओं को गीले और सूखे कचरे के लिए बंद ढक्कन वाले डस्टबिन लगाने चाहिए और नियमित सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
दस्तावेज़ीकरण: सभी आपूर्तिकर्ता बिल और खाद्य लाइसेंस व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जाने चाहिए। खाद्य ट्रे पर नाम, निर्माण की तिथि, समय और समाप्ति तिथि के साथ लेबल होना चाहिए।
लाइसेंस और कीट नियंत्रण: खाद्य लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। कीटों के संक्रमण से बचने के लिए नियमित कीट नियंत्रण सुनिश्चित करें और इसका रिकॉर्ड रखें।
भंडारण और उपकरण रखरखाव: खाद्य पदार्थों को जमीन से कम से कम 6 इंच ऊपर रैक पर संग्रहित किया जाना चाहिए। सभी मशीनों की सफाई और उचित कामकाज बनाए रखें, और रखरखाव रिकॉर्ड रखें।
सुरक्षा और सफाई: स्टॉल को अव्यवस्थित न रखें, खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को अलग रखें, और सुनिश्चित करें कि प्रकाश व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। किसी भी टूट-फूट या बिजली की समस्या को तुरंत ठीक करें।
खाद्य प्रबंधन: शाकाहारी और गैर-शाकाहारी खाद्य पदार्थों को अलग करें, और किसी भी अनुपयोगी वस्तु पर लेबल लगाएं। सुनिश्चित करें कि फ्लाई कैचर चालू हैं और स्टॉल में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है।
खाद्य सुरक्षा: सभी खाद्य पदार्थों को ठीक से ढकें, और सुनिश्चित करें कि तैयार खाद्य पदार्थों पर उत्पादन और समाप्ति विवरण के साथ लेबल लगे हों, और उन्हें 4 घंटे के भीतर बेच दें। रेफ्रिजरेटर, हॉट केस और ठंडे खाद्य भंडारण के लिए उचित तापमान बनाए रखें।
गुणवत्ता नियंत्रण: रंग-कोडित चॉपिंग बोर्ड और चाकू का उपयोग करें, और केवल खाद्य-ग्रेड डिस्पोजेबल का उपयोग करें। समाचार पत्रों का उपयोग करने से बचें और सुनिश्चित करें कि भोजन तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले पानी का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेल के प्रकार को प्रदर्शित करें और 2-3 बार से अधिक तेल का पुन: उपयोग न करें।
उपकरणों की सफाई: सभी खाद्य उपकरणों और बर्तनों को खाद्य-ग्रेड तरल पदार्थों से साफ करें और पानी की टंकियों की नियमित सफाई बनाए रखें।
खाद्य भंडारण सिद्धांत: FIFO (पहले आओ, पहले पाओ) और FEFO (पहले समाप्ति, पहले पाओ) विधियों का पालन करें। खाद्य पदार्थों से सफाई सामग्री को अलग करें और नियमित रूप से कचरे का निपटान करें।
सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि इन दिशानिर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी-छोटी चूक भी यात्रियों के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। विक्रेताओं से किसी भी शिकायत को रोकने और खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए इन प्रथाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया।
मध्य रेल नागपुर मंडल अपने यात्रियों की भलाई के लिए खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियमित रूप से ऐसे सूचनात्मक सत्र आयोजित करना जारी रखेगा ।
यह भी पढ़े. बोगस बीज , पहली कारवाई https://www.vidarbhaupdate.com/?p=2264