वर्धा

रात 10 के बाद पटाखे फोड़े तो होगी कार्रवाई!

Admin Desk
०८ नोव्हें २०२६, ०१:२८ स.
विदर्भ अपडेट
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वर्धा, 8 नवंबर 2026

दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वर्धा पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है. पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने नागरिकों, व्यापारियों और पटाखा विक्रेताओं से सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है.

सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देशों के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध है. केवल अधिकृत पटाखों की खरीद-बिक्री करें. अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और शांत क्षेत्र के आसपास ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करें.

पुलिस ने खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी करने, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखे न फोड़ने तथा बच्चों को बड़ों की निगरानी में आतिशबाजी करने देने की सलाह दी है. पटाखे फोड़ते समय पानी और अग्निशमन के साधन पास रखने तथा नहीं फूटे पटाखों को दोबारा न जलाने की हिदायत भी दी गई है.

**बिना लाइसेंस बिक्री पर रोक**

पटाखा विक्रेता सक्षम प्राधिकरण का वैध लाइसेंस लेकर ही बिक्री करें. पुलिस ने नागरिकों से बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को आतिशबाजी से होने वाली परेशानी का ध्यान रखने तथा त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की है.

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