वर्धा

गांधी जिले में शराब बेचनेवाले को संभाजीनगर की जेल भेजा

Admin Desk
०७ नोव्हें २०२६, ०१:१७ सायं.
विदर्भ अपडेट
बातमीचा फोटो

आठ मामले दर्ज;

Wardha वर्धा, 7 नवंबर 2026

हिंगणघाट के संत चोखोबा वार्ड निवासी रविंद्र तुकाराम डेकाटे (41) को एमपीडीए कानून के तहत छत्रपति संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह में नजरबंद किया गया है. जिलाधिकारी वान्मथी सी. ने 6 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, डेकाटे के खिलाफ वर्ष 2020 से अब तक आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या का प्रयास, मारपीट, जान से मारने की धमकी, आगजनी, गांवठी शराब की तस्करी एवं बिक्री तथा तड़ीपार रहने के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने जैसे अपराध शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, उसने क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी और उसके डर से कई पीड़ित शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे.

उसकी आपराधिक गतिविधियां प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद जारी रहने पर हिंगणघाट के पुलिस निरीक्षक अनिल राऊत ने एमपीडीए के तहत नजरबंदी का प्रस्ताव तैयार किया. पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल के माध्यम से यह प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास भेजा गया. मंजूरी मिलने के बाद डेकाटे को छत्रपति संभाजीनगर जेल भेज दिया गया.

जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध शराब विक्रेताओं और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. जिलाधिकारी वान्मथी सी. और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने इसके संकेत दिए हैं. पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में 18 और वर्ष 2026 में अब तक 13 लोगों को इस कानून के तहत विभिन्न कारागृहों में नजरबंद किया गया है.

यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील महाडिक और स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक विनोद चौधरी के मार्गदर्शन में हिंगणघाट पुलिस तथा स्थानीय अपराध शाखा के कर्मचारियों ने की.

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